मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो दिव्यांग नागरिकों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह योजना उन लोगों के लिए है जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं और अपनी आजीविका चलने में असमर्थ हैं। इस योजना को Department of Social Justice and Empowerment, के अधीन 2013 में शुरू किया गया था, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान राज्य में विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
Table of Contents
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन OVERVIEW
योजना का नाम | मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना 2024 |
वर्ष | 2013 |
राज्य | राजस्थान |
संबंधित विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (Department of Social Justice and Empowerment) |
लाभार्थी | राज्य के दिव्यांग या विशेष लोग |
उद्देश्य | दिव्यांग लोग को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://sso.rajasthan.gov.in/ |
हेल्पलाइन नंबर | अभी उपलब्ध नहीं हैं |
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना क्या है?
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो दिव्यांग नागरिकों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह योजना उन लोगों के लिए है जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं और अपनी आजीविका चलने में असमर्थ हैं। राजस्थान सरकार द्वारा इस पेंशन की माध्यम से विकलांग नागरिकों को महीने की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जो उन्हें उनके जीवन को सम्मानजनक बनाने में मदद करती है। यह योजना समाज में समावेशीकरण और समान अवसरों को बढ़ावा देने के साथ-साथ, विकलांग नागरिकों को समाज में शामिल होने का माध्यम भी है।
सरकार द्वारा पेंशन राशि का लाभ केवल 40% या इससे अधिक विकलांग होने पर ही दिया जाएगा। पेंशन राशि का लाभ उम्र के अनुसार दिया जाएगा। इसके माध्यम से, सरकार ने न केवल आर्थिक समस्याओं का समाधान किया है, बल्कि विकलांग नागरिकों के प्रति सहानुभूति और समर्थन की भावना को भी बढ़ावा दिया है। राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली पेंशन सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी
मुख्यमंत्री विशेष सम्मान पेंशन योजना विशेषताएँ
- मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के तहत सिर्फ राजस्थान के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के निवासी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना के तहत विशेष एवं दिव्यांग नागरिकों को हर महीने पेंशन राशि दी जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत कुष्ठ रोग मुक्त, अंधता, मानसिक रोग, short vision, Locomotor Disability, कान से बहरे, आदि को शामिल किया गया है।
- राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जाएगी।
- राज्य सरकार का काम इस योजना के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन में सुधार लाना है।
- राज्य सरकार के Social Justice & Empowerment Department द्वारा इस योजना की देखरेख की जा रही है।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्रक्रिया दोनो के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
- मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के तहत किसी भी आयु का विकलांग व्यक्ति लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के तहत आयु पेंशन राशि
आयु | कुल धनराशि |
75 वर्ष से उससे कम आयु | ₹1,000/- per Month. |
75 वर्ष व उससे अधिक | ₹1,250/- per Month. |
कुष्ठ रोग मुक्त सभी उम्र के लाभार्थियों | ₹2,500/- per Month. |
सिलिकोसिस रोग (Silicosis Disease Patient) | 1,500/- per Month |
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के लिए पात्रता/Eligibility
1.योग्य लाभार्थी को राजस्थान राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
2.योग्य लाभार्थी को किसी एक में विकलांगता होनी चाहिए: (Any One)
- 40% या अधिक विकलांगता (अंधापन, दूरदृष्टि, चालाकता विकलांगता, कुष्ठ मुक्त, सुनने की कमी, मानसिक विकलांगता, मानसिक बीमारी, बौनापन, किन्नरता।
- बौनापन जिसकी ऊंचाई 3 फुट 6 इंच से कम है।
- किन्नरता से पीड़ित।
- ठीक हुई कुष्ठ या सिलिकोसिस रोग।
3.वार्षिक परिवार आय ₹60,000/-( शहरी) से अधिक नहीं होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र की वार्षिक पारिवारिक आय 48,000₹ सेअधिक नहीं होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया (OFFLINE PROCESS)
स्टेप-1: आपको अपने ग्रामीण पंचायत समिति या तहसील कार्यालय एवं शहरी क्षेत्र में जिला कलेक्टर कार्यालय में जाना होगा।
स्टेप-2: वहा पर आपको मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त होगा।
स्टेप-3: आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको उसमें मांगी गई जरूरी जानकारी को दर्ज करना होगा।
स्टेप-4: फॉर्म भरकर आपको आवेदन फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
स्टेप-5: फॉर्म ग्रामीण पंचायत समिति या तहसील कार्यालय एवं शहरी क्षेत्र में जिला कलेक्टर कार्यालय में जाकर जमा करना होगा।
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के तहत ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करे?/ REGISTRATION PROCESS
ONLINE REGISTRATION
स्टेप-1: आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
स्टेप-2: “REGISTRATION” पर क्लिक करें।
स्टेप-3: REGISTRATION पर क्लिक करते ही नए पेज पर “CITIZEN” सेलेक्टकरे।
स्टेप-4: आगे की प्रक्रिया पूरा करने के लिए “JAN AADHAR” या “GOOGLE” में से किसी एक विकल्प पर क्लिक करे।
JAN AADHAR:
- JAN AADHAR का नंबर दर्ज करें और ‘NEXT’ बटन पर क्लिक करें,
- अपना नाम, परिवार के प्रमुख का नाम और सभी अन्य सदस्यों का नाम चुनें और ‘SEND OTP’ बटन पर क्लिक करें।
- ‘OTP’ दर्ज करें और इसके बाद Verify OTP बटन पर क्लिक करें।
GOOGLE:
- Gmail ID दर्ज करें और ‘NEXT’ बटन पर क्लिक करें,
- Gmail ID का पासवर्ड दर्ज करें।
- स्क्रीन पर एक नया SSO लिंक आएगा, उस SSO लिंक पर क्लिक करें।
- SSOID, स्क्रीन पर आएगी, अब नया पासवर्ड बनाएं।
- अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और REGISTRATION पर क्लिक करें।
READ MORE YOJANA UPDATE:
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कैसे करे? (HOW TO APPLY ONLINE)
स्टेप-1: आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
स्टेप-2: ‘LOGIN’ पर क्लिक करें, SSOID नंबर, पासवर्ड,CAPTCHA दर्ज करें।
स्टेप-3: नए पेज पर “IFMS-RAJSSP” विकल्प पर क्लिक करें।
स्टेप-4:”IFMS-RAJSSP” में “Application Entry Request” पर क्लिक करें।
स्टेप-5:” Bhamashah Family ID ” दर्ज करें और SEARCH बटन पर click करे।
स्टेप-6: व्यक्ति का नाम और योजना का नाम चुनें।
स्टेप-7: Aadhaar Authentication पूरा करें और click on get details क्लिक करें।
स्टेप-8: आवश्यक विवरण प्रदान करें।
- पेंशनर के विवरण।
- बैंक के विवरण।
- विकलांगता के विवरण।
- सत्यापन विवरण।
- दस्तावेज़ अपलोड करें।
स्टेप-9: सबमिट करें।
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के तहत आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- जन आधार / भामाशाह कार्ड
- जन्म प्रमाणपत्र
- आय प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाणपत्र
- चिकित्सा प्रमाणपत्र (Medical Certificate)
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
FAQ
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना क्या है?
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो दिव्यांग नागरिकों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह योजना उन लोगों के लिए है जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं और अपनी आजीविका चलने में असमर्थ हैं।
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के तहत आयु पेंशन राशि कितनी मिलती है?
75 वर्ष उससे कम आयु को ₹ 1,000/- per Month. 75 वर्ष व उससे अधिक को ₹1,250/- per Month. कुष्ठ रोग मुक्त सभी उम्र के लाभार्थियों को ₹2,500/- per Month. सिलिकोसिस रोग (Silicosis Disease Patient) को ₹1,500/- per Month.
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना आवेदन कैसे करें?
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के लिए आप दोनो तरह से, ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, का SSOID या पासवर्ड भूल गए हैं तो क्या करे?
आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट https://sso.rajasthan.gov.in/signin पर जाए वहा राइट साइड मे नीचे आपको FORGOT SSOID और FORGOT PASSWORD मिल जाएगा.